Supreme Court Verdict on Sexual Assault: Pajama String Act Constitutes Attempt to Rape, Allahabad HC Order Overturned
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:‘पायजामा की डोरी खोलना बलात्कार का प्रयास है’ — न्यायिक संवेदनशीलता की पुनर्स्थापना
हाल ही में Supreme Court of India ने यौन अपराधों से जुड़े एक अत्यंत संवेदनशील और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण मामले में ऐसा फैसला दिया है, जिसने न केवल Allahabad High Court के एक विवादास्पद आदेश को पलट दिया, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टि और पीड़ित-केंद्रित सोच को भी नए सिरे से स्थापित किया।
यह निर्णय केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक, नैतिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही का सशक्त उदाहरण है।
1. मामले की पृष्ठभूमि: जब अपराध को ‘तैयारी’ कह दिया गया
उत्तर प्रदेश की इस घटना में एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दो आरोपियों द्वारा अत्यंत घृणित कृत्य किए गए—
- बच्ची के स्तनों को पकड़ना
- उसकी पायजामा की डोरी खोलना
- उसे जबरन कल्वर्ट (पुलिया) के नीचे खींचने का प्रयास
ट्रायल कोर्ट ने इस आचरण को POCSO अधिनियम के अंतर्गत बलात्कार का प्रयास मानते हुए गंभीर धाराओं में संज्ञान लिया।
लेकिन 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर आरोप हल्के कर दिए कि यह ‘attempt’ नहीं बल्कि केवल ‘preparation’ है। यही वह बिंदु था, जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया।
2. सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: विधि + संवेदना
इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ—
- Justice Surya Kant (मुख्य न्यायाधीश)
- जस्टिस जोयमलया बागची
- जस्टिस एन. वी. अंजारिया
ने हाईकोर्ट के आदेश को कानून की आत्मा के विरुद्ध करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय:
“ऐसे कृत्य जो सीधे यौन अपराध की दिशा में बढ़ते हैं, उन्हें ‘तैयारी’ कहकर अपराध की गंभीरता कम नहीं की जा सकती।”
कोर्ट ने माना कि पायजामा की डोरी खोलना, स्तनों को पकड़ना और एकांत स्थान की ओर खींचना—ये सभी बलात्कार के प्रयास के अविभाज्य अंग हैं।
3. Attempt बनाम Preparation: न्यायिक भ्रम का अंत
यह मामला भारतीय दंड न्यायशास्त्र में attempt और preparation के अंतर को समझने का निर्णायक उदाहरण बन गया है।
| तैयारी (Preparation) | प्रयास (Attempt) |
|---|---|
| अपराध से पूर्व की योजना | अपराध की प्रत्यक्ष शुरुआत |
| दंडनीय नहीं/कम दंड | गंभीर अपराध |
| पीड़ित से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं | पीड़ित की देह/सम्मान पर सीधा आक्रमण |
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अपराधी पीड़ित के शरीर और गरिमा पर प्रत्यक्ष हमला करता है, तो अपराध ‘attempt’ की श्रेणी में प्रवेश कर चुका होता है।
4. न्यायिक संवेदनशीलता पर ऐतिहासिक टिप्पणी
यह फैसला केवल धाराओं की व्याख्या तक सीमित नहीं रहा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी इस निर्णय की आत्मा बन गई:
“कोई भी न्यायिक निर्णय पूर्ण नहीं हो सकता, यदि वह पीड़ित की वास्तविकताओं, उसकी असुरक्षा और पीड़ा को महसूस नहीं करता।”
कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायाधीशों की संवेदनशीलता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उनका कानूनी ज्ञान।
5. संस्थागत सुधार की दिशा: राष्ट्रीय न्याय अकादमी को निर्देश
हालांकि कोर्ट ने कोई नया दिशानिर्देश जारी नहीं किया, लेकिन एक अत्यंत दूरगामी कदम उठाया—
- राष्ट्रीय न्याय अकादमी को निर्देश
- यौन अपराधों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में
- न्यायिक प्रशिक्षण हेतु
- सरल, व्यावहारिक और मानवीय दिशानिर्देशों वाली समिति गठित करने का आदेश
यह संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट अब व्यक्तिगत गलती से आगे बढ़कर प्रणालीगत सुधार चाहता है।
6. सामाजिक और संवैधानिक महत्व
यह फैसला कई स्तरों पर ऐतिहासिक है:
(i) नाबालिगों की सुरक्षा
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बाल यौन अपराधों में ‘शून्य सहिष्णुता’ ही संवैधानिक नैतिकता है।
(ii) पीड़ित-केंद्रित न्याय
अब न्याय केवल आरोपी के अधिकारों तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ित की गरिमा और मनोवैज्ञानिक आघात को भी केंद्र में रखता है।
(iii) संदेश समाज को
यौन हिंसा के प्रारंभिक कदम भी अपराध हैं—उन्हें हल्का नहीं किया जाएगा।
7. निष्कर्ष: न्याय की मानवीय पुनर्परिभाषा
यह फैसला भारतीय न्यायपालिका की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जहाँ वह केवल कानून की संरक्षक नहीं, बल्कि संविधान की अंतरात्मा भी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटना मात्र एक न्यायिक सुधार नहीं था—
यह एक नैतिक घोषणा थी कि
“कानून तब तक जीवित नहीं रह सकता, जब तक उसमें करुणा न हो।”
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भविष्य में न केवल नाबालिग पीड़ितों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा, बल्कि न्यायाधीशों के लिए भी एक नैतिक दर्पण साबित होगा।
— यह लेख UPSC GS Paper-II (Polity & Governance), GS-IV (Ethics) और निबंध के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
With The Times of India Inputs
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