विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक: सुधार की मंशा, क्रियान्वयन की परीक्षा
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से एक अंतर्विरोध से जूझती रही है—एक ओर विश्व-स्तरीय संस्थानों की आकांक्षा और दूसरी ओर खंडित, जटिल तथा बहु-नियामक व्यवस्था का बोझ। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक एक निर्णायक संस्थागत सुधार के रूप में उभरता है। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की उस मूल भावना को वैधानिक रूप देता है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए एकल, समग्र और सुसंगत नियामक की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था।
यह विधेयक न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थाओं को समाहित करने का प्रस्ताव करता है, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा के प्रशासनिक दर्शन में भी एक मौलिक बदलाव का संकेत देता है।
बहु-नियामक व्यवस्था से एकल नियमन की ओर
स्वतंत्रता के बाद विकसित भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न नियामक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती रही है। समय के साथ यह व्यवस्था अतिव्यापी अधिकार क्षेत्रों, नीतिगत असंगति और प्रशासनिक विलंब का पर्याय बन गई। एक ही संस्थान को पाठ्यक्रम, संकाय, मान्यता और विस्तार से जुड़े मामलों में कई नियामकों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे नवाचार और स्वायत्तता बाधित होती थी।
विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण आयोग की परिकल्पना इस संरचनात्मक समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। प्रस्तावित आयोग चिकित्सा एवं विधि शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र का नियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करेगा। यह NEP 2020 के उस सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें नियमन को हल्का किंतु प्रभावी (light but tight) बनाने पर जोर दिया गया था।
नियमन और वित्त पोषण का पृथक्करण: एक संस्थागत सुधार
इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आयोग को वित्तीय वितरण से अलग रखा गया है। अनुदान और वित्त पोषण का दायित्व शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा, जबकि आयोग केवल नियामक और शैक्षणिक मानकों तक सीमित होगा।
यह व्यवस्था हितों के टकराव को कम करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। वैश्विक अनुभव बताता है कि जब वही संस्था मानक निर्धारित करती है और वित्त भी वितरित करती है, तो पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। इस दृष्टि से यह विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा को अधिक पेशेवर और उत्तरदायी ढांचे की ओर ले जाता है।
स्वायत्तता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
NEP 2020 का केंद्रीय लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान-केंद्र (global knowledge hub) के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए संस्थानों को अकादमिक स्वतंत्रता, नवाचार और बहु-विषयकता की आवश्यकता है। एकल नियामक व्यवस्था प्रशासनिक बोझ को कम कर सकती है और संस्थानों को शिक्षण-अनुसंधान की गुणवत्ता पर केंद्रित होने का अवसर दे सकती है।
इसके अतिरिक्त, एक सुसंगत नियामक ढांचा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी और वैश्विक रैंकिंग में सुधार की संभावनाओं को भी सुदृढ़ करता है।
संघवाद और केंद्रीकरण: वास्तविक चिंता
हालाँकि, इस विधेयक को लेकर कुछ वैध चिंताएँ भी सामने आती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, और राज्यों की भूमिका उच्च शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आलोचकों का तर्क है कि एक शक्तिशाली केंद्रीय नियामक आयोग से संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, संक्रमण काल—जहाँ मौजूदा संस्थाओं को समाहित किया जाएगा—प्रशासनिक भ्रम और संस्थागत अस्थिरता का कारण बन सकता है। यदि आयोग की संरचना अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही-प्रधान हुई, तो वह उसी समस्या को दोहरा सकता है, जिसे यह विधेयक समाप्त करना चाहता है।
सफलता की कुंजी: कार्यान्वयन और जवाबदेही
इतिहास गवाह है कि भारत में नीतिगत विचारों की कमी नहीं रही, किंतु कार्यान्वयन की गुणवत्ता अक्सर अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि—
- आयोग की संरचना कितनी स्वायत्त और विशेषज्ञ-आधारित होगी
- राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्णय-प्रक्रिया में कितना सहभागी बनाया जाएगा
- नियमन पारदर्शी, समयबद्ध और न्यूनतम हस्तक्षेपकारी होगा या नहीं
निष्कर्ष: आशा और सावधानी के बीच संतुलन
विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में एक संभावित युगांतकारी मोड़ है। यह प्रणालीगत सुधार, गुणवत्ता-आधारित दृष्टिकोण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। किंतु जैसा कि हर बड़े संस्थागत परिवर्तन के साथ होता है, इसकी सफलता न तो केवल विधेयक के शब्दों में निहित है और न ही उसके उद्देश्यों में—बल्कि उसके संवेदनशील, सहभागी और पारदर्शी कार्यान्वयन में है।
मेरा मत यही है—
Sounds good, execution matters
क्योंकि शिक्षा का भविष्य कानून से नहीं, उसके विवेकपूर्ण प्रयोग से तय होता है।
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