Indian-American Judges Under Fire: MAGA Backlash, Trump Agenda Clashes and the Fight for Judicial Independence
भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों पर MAGA समर्थकों का गुस्सा
ट्रंप एजेंडे को रोकने पर बढ़ती आलोचना, पहचान-आधारित हमले और न्यायिक स्वतंत्रता की परीक्षा
भूमिका
अमेरिकी राजनीति में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल (2025 से) में यह टकराव कहीं अधिक तीखा और वैचारिक हो गया है। प्रशासन द्वारा लिए गए कई बड़े नीतिगत फैसलों को जब संघीय अदालतों ने रोका, तो कानूनी बहस से आगे बढ़कर यह संघर्ष पहचान और नस्लीय राजनीति तक जा पहुँचा।
जनवरी 2026 में कुछ भारतीय-अमेरिकी संघीय न्यायाधीशों के फैसलों के बाद MAGA (Make America Great Again) समर्थकों की प्रतिक्रिया केवल असहमति तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह जातिवादी और आप्रवासन-विरोधी हमलों में बदल गई। यह घटनाक्रम अमेरिकी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत—न्यायिक स्वतंत्रता—के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है।
ट्रिगर: जज अरुण सुब्रमण्यम का फैसला
जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के संघीय न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम ने ट्रंप प्रशासन के एक बड़े प्रशासनिक फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी।
सरकार ने लगभग 10 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग फ्रीज करने का आदेश दिया था, जो कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेट-शासित राज्यों में चाइल्ड केयर और सामाजिक सहायता योजनाओं के लिए थी। प्रशासन का तर्क था कि यह “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत टैक्सपेयर्स के पैसे की रक्षा के लिए जरूरी है और कुछ राज्यों में आप्रवासी समुदायों से जुड़े कथित फ्रॉड इसके पीछे कारण हैं।
इन राज्यों के अटॉर्नी जनरल अदालत पहुँचे और दलील दी कि स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत खर्च को एकतरफा रोकने का अधिकार नहीं है। यह कदम संविधान में निहित “पावर ऑफ द पर्स” यानी खर्च करने की शक्ति, जो कांग्रेस के पास है, में सीधा हस्तक्षेप है।
जज सुब्रमण्यम ने 14 दिनों के लिए टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (TRO) जारी करते हुए फंडिंग फ्रीज रोक दी। उन्होंने कहा कि
- राज्यों के पास मुकदमे में सफल होने की ठोस संभावना है,
- कमजोर परिवारों को अपूरणीय नुकसान हो सकता है,
- और सार्वजनिक हित में जरूरी सेवाओं का प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए।
यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया के उल्लंघन और कानूनी अधिकारों की सीमा पर आधारित था, न कि फ्रॉड के आरोपों के गुण-दोष पर।
फैसले से गुस्से तक: MAGA प्रतिक्रिया
जैसे ही आदेश सामने आया, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कानूनी तर्कों पर बहस करने के बजाय, कई MAGA समर्थकों ने जज सुब्रमण्यम की पृष्ठभूमि को निशाना बनाया।
उन्हें “बाइडेन का जज”, “DEI हायर” कहा गया, यह संकेत देते हुए कि उनकी नियुक्ति योग्यता से नहीं, बल्कि नस्लीय पहचान के कारण हुई। कुछ पोस्ट में उन्हें “एंकर बेबी” कहा गया और यहां तक कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद भारत “वापस भेजने” की मांग की गई।
ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने फैसले को “अमेरिका-विरोधी” करार दिया और कहा कि यह अमेरिकियों को “अनंत शरणार्थी डेकेयर स्कैम” फंड करने के लिए मजबूर करता है। कुछ MAGA समर्थकों ने इसे “न्यायिक विद्रोह” कहा, मानो अदालतें लोकतंत्र नहीं, बल्कि सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हों।
यह आलोचना कानून से ज्यादा पहचान पर केंद्रित थी—और यही इसे सामान्य राजनीतिक असहमति से अलग, खतरनाक बनाती है।
अकेली घटना नहीं: अन्य भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश
अरुण सुब्रमण्यम इस विवाद में अकेले नहीं हैं। हाल के महीनों में कई अन्य भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों के फैसले भी MAGA आलोचना का निशाना बने हैं।
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जज अमित मेहता (वॉशिंगटन डीसी)
उन्होंने 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगे से जुड़े एक सिविल केस में कहा कि ट्रंप का “स्टॉप द स्टील” भाषण “कार्रवाई का आह्वान” माना जा सकता है और यह प्रथम संशोधन की सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। -
जज विंस छाबड़िया (उत्तरी कैलिफोर्निया)
उन्होंने ICE को Medicare और Medicaid के डेटा का इस्तेमाल डिपोर्टेशन के लिए करने से रोका। -
जज इंदिरा तलवानी (मैसाचुसेट्स)
उन्होंने हाल ही में परिवार पुनर्मिलन पैरोल प्रोग्राम को खत्म करने पर रोक लगाई। इससे पहले वे SNAP लाभ, Medicaid कटौती और Planned Parenthood से जुड़े मामलों में भी ट्रंप प्रशासन के कदमों पर रोक लगा चुकी हैं।
इन सभी मामलों में पैटर्न एक-सा है—न्यायाधीशों ने प्रशासनिक या संवैधानिक सीमाओं के आधार पर फैसले दिए, लेकिन आलोचना अक्सर उनकी पहचान, नस्ल या “बाइडेन/ओबामा नियुक्ति” होने पर केंद्रित रही।
बड़ा सवाल: न्यायिक स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक ध्रुवीकरण
अमेरिका की न्यायपालिका विविधता की ओर बढ़ रही है। भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या इस सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। लेकिन ट्रंप युग में न्यायिक समीक्षा को “सक्रियतावाद” या “राजनीतिक विरोध” के रूप में देखा जाने लगा है।
जब अदालतें कार्यपालिका के फैसलों पर रोक लगाती हैं, तो यह संवैधानिक संतुलन का हिस्सा है। परंतु जब इसे “देशद्रोह” या “न्यायिक विद्रोह” कहा जाता है और साथ में नस्लीय गालियाँ जोड़ी जाती हैं, तब यह सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं रह जाता—यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बन जाता है।
2025-26 में यह प्रवृत्ति तेज हुई है, जब ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन, टैरिफ, और कल्याण योजनाओं में कटौती जैसे कदम उठाए। इन पर अदालतों की रोक को MAGA समर्थक “जनादेश के खिलाफ साजिश” के रूप में देखने लगे हैं।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें भी इस बात की चेतावनी देती हैं कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
निष्कर्ष
भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों पर MAGA समर्थकों का गुस्सा सिर्फ नीतिगत असहमति नहीं है। यह कई बार उनकी पहचान, नस्ल और मूल पर केंद्रित हो जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ वर्गों के लिए समस्या फैसला नहीं, बल्कि फैसला देने वाला व्यक्ति है।
अगर न्यायाधीशों को उनके फैसलों की बजाय उनकी जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर निशाना बनाया जाएगा, तो यह न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के लिए खतरा है, बल्कि पूरे अमेरिकी लोकतंत्र के लिए भी।
लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सत्ता की हर शाखा—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—एक-दूसरे पर निगरानी रखे। असहमति हो सकती है, बहस होनी चाहिए, लेकिन वह कानून और तर्क के आधार पर हो, न कि नस्ल और पहचान के आधार पर।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विविधता दोनों अमेरिकी लोकतंत्र की पूंजी हैं। अगर इन्हें कमजोर किया गया, तो “अमेरिका फर्स्ट” के नारे के नीचे सबसे पहले नुकसान उसी लोकतंत्र का होगा, जिसकी रक्षा का दावा किया जाता है।
With The Times of India Inputs
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